उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी

राज्य में सैनिक और अर्धसैनिक, केंद्र सरकार के उपक्रम में सेवा देने वाले बाहरी लोगों के परिजन भी पुलिस दरोगा भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ये ऐसे नियमित कर्मचारी होंगे जो राज्य से बाहर नहीं जा सकते। वर्ष 2019 के कार्मिक विभाग के शासनादेश के प्रावधानों को उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा संशोधन नियमावली में शामिल किया गया है।

नए प्रस्तावों को शामिल करते हुए उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इस नियमावली के लागू होने के बाद इंस्पेक्टरों की वरिष्ठता भी निर्धारित की गई है। वर्ष 2018 से पहले इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत हुए कार्मिकों को इससे पहले के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता प्रदान की जाएगी।

इसी के आधार पर उन्हें अगली पदोन्नति भी दी जाएगी, जबकि 2018 के बाद इंस्पेक्टर बने कार्मिकों को उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक व अभिसूचना) सेवा नियमावली 2018 के प्रावधानों के आधार पर वरिष्ठता तय की जाएगी। इसके साथ ही अब एनसीसी के बी प्रमाणपत्र के साथ-साथ सी प्रमाणपत्र को अधिमानी अर्हता में रखा गया है।

राज्य में सैनिक और अर्धसैनिक, केंद्र सरकार के उपक्रम में सेवा देने वाले बाहरी लोगों के परिजन भी पुलिस दरोगा भर्ती में आवेदन का अधकार होगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने 2019 में एक शासनादेश जारी किया था। इसी के प्रावधानों को इस नियमावली में शामिल किया गया है।

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